केन्द्रीय मंत्रिपरिषद्
– प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्रियों के समूह को मंत्रिपरिषद् कहा जाता है।
– मंत्री तीन प्रकार के होते हैं–
(i) कैबिनेट मंत्री,
(ii) राज्यमंत्री,
(iii) उपमंत्री।
– संविधान के अनुच्छेद-74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होती है।
– राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् के परामर्श अनुसार कार्य करता है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो वह एक बार मंत्रिपरिषद् से पुनर्विचार के लिए कह सकता है।
– अनुच्छेद-75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध–
अनुच्छेद-75(1) – प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा।
अनुच्छेद-75(2) – मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे।
अनुच्छेद-75(3) – मंत्री परिषद्, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।
अनुच्छेद-75(4) – राष्ट्रपति, मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएगा।
अनुच्छेद-75(5) – कोई मंत्रि जो निरंतर 6 माह तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर वह मंत्री नहीं रहेगा।
अनुच्छेद-75(6) – मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते, संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।
– 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद् की सदस्य संख्या, लोकसभा की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
–मंत्रिमण्डल शब्द का प्रयोग अनुच्छेद-352 में हुआ है।
–मंत्रिपरिषद् और मंत्रिमण्डल सामूहिक रूप से लोकसभा एवं व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
मंत्रिपरिषद् और मंत्रिमण्डल में अंतर –
क्र.सं. | मंत्रिपरिषद् | मंत्रिमण्डल |
1. | यह एक बड़ा निकाय है। | यह एक लघु निकाय है। |
2. | इसमें लगभग 60 से 70 मंत्री होते हैं। | इसमें लगभग 15 से 20 मंत्री होते हैं। |
3 | इसमें मंत्रियों की तीनों श्रेणियाँ-कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उपमंत्री होते हैं। | इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। अत: यह मंत्रिपरिषद् का एक भाग है। |
4 | यह सरकारी कार्यों हेतु एक साथ बैठक नहीं करती है। इसका कोई सामूहिक कार्य नहीं है। | यह एक निकाय की तरह है। यह सामान्यत: हफ्ते में एक बार बैठक करती है और सरकारी कार्यों के संबंध में निर्णय करती है। इसके कार्यकलाप सामूहिक होते हैं। |
5. | इसे सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं परंतु कागजों में। | ये वास्तविक रूप से मंत्रिपरिषद् की शक्तियों का प्रयोग करती है और उसके लिए कार्य करती है। |
6. | इसके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करता है। | यह मंत्रिपरिषद् को राजनीतिक निर्णय लेकर निर्देश देती है तथा ये निर्देश सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होते हैं। |
7. | यह मंत्रिमण्डल के निर्णयों को लागू करती है। | यह मंत्रिपरिषद् द्वारा अपने निर्णयों के अनुपालन की देखरेख करती है। |
8. | यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका विस्तृत वर्णन संविधान के अनुच्छेद-74 तथा अनुच्छेद-75 में किया गया है। | इसे संविधान के अनुच्छेद-352 में वर्ष 1978 के 44 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया। अत: यह संविधान के मूल स्वरूप में शामिल नहीं थी। अनुच्छेद-352 में इसकी व्याख्या की गई है। |
9. | इसका आकार और वर्गीकरण संविधान में वर्णित नहीं है। इसके आकार का निर्धारण प्रधानमंत्री समय और स्थिति को देखकर करता है। | प्रधानमंत्री व अन्य कैबिनेट मंत्रियों की परिषद् जिन्हें अनुच्छेद-75 के अंतर्गत नियुक्त किया गया।‘‘ इसके कार्यों व शक्तियों का विवरण नहीं दिया गया। |
10. | यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। | यह मंत्रिपरिषद् की लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करती है। |

